अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

निदेशक: निदेशक को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:

  1. निदेशकसरकार द्वारा निर्धारित लेखा संहिता, मौलिक नियमों, परिशिष्ट नियमों और सरकार के अन्य नियमों के संबंध में विभाग प्रमुख होने के नाते अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, जब तक वे आई.ए.एस.एस.टी के लिए लागू होते है।
  2. निदेशक मुख्यालय से अपनी अनुपस्थिति के दौरान, यात्रा भत्ता, आकस्मिकता के लिए अग्रिम स्वीकृति देने और बिलों पर हस्ताक्षर और गणना करने के लिए आई.ए.एस.एस.टी में उपस्थित किसी वरिष्ठ वैज्ञानिक को अधिकृत कर सकते हैं। अनपेक्षित मामलों में अधिकृत व्यक्ति भी निदेशक के अधिकारों का प्रयोग कर सकता हैऔर की गई कार्रवाई के पत्र का मूल्यांकन कर सकता है।
  3. रिक्त स्वीकृत पदों के प्रतिकूलसरकार/ शासी परिषद के निर्देशानुसार, एसोसिएट प्रोफेसर (II और I) के स्तर तक के वैज्ञानिक और तकनीकी/ प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों के सभी स्तर की नियुक्ति कर सकते हैं। निदेशक के पास नियुक्ति और नियत करने की शक्ति होगी,प्रारंभिक नियुक्ति पर, कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए उपयुक्त भर्ती और चयन समितियों/ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर,ऐसे मामलों में जहां वेतनमान पांच (05) वेतन वृद्धि से अधिक नहो, जिनके लिए वे नियुक्ति प्राधिकारी हैगवर्निग काउंसिल के उपनियम 15.3 के तहत।
  4. जीसी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए सलाहकार/ सलाहकारों को नियुक्त कर सकते है।
  5. भारत या विदेश केकिसी भी स्थान पर,पूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता के साथ प्रोफेसर – II के स्तर तक आई.ए.एस.एस.टीके कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की मंजूरी दे सकते है और अगली गवर्निंग कांउसिल की बैठक के तुरंत बाद इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।
  6. देश और विदेश में आयोजितसंगोष्ठी/ सेमिनार/ सम्मेलन/ कार्यशाला/ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ बैठक/ परामर्श और वार्ता में आई.ए.एस.एस.टीके कर्मचारियों की सहभागिता को स्वीकृति दे सकते हैं।निदेशक इस उद्देश्यके लिए संबंधित विभागप्रमुखों/ टीम लीडर की सिफारिशों पर ऐसीसहभागिताकीमंजूरी दे सकते हैं, इस प्रकार की सहभागिता में हुआ व्यय सरकार के मानदंडों के अनुरूप होगा।
  7. सार्वजनिक हित की अनिवार्यता के आधार पर आई.ए.एस.एस.टीके गैर-हकदार कर्मचारियों के लिए किफायती वर्ग द्वारा हवाई यात्राकी स्वीकृति दे सकते हैं।
  8. अनुमोदित बजट और धन की उपलब्धता के तहत स्वीकृत व्यय और डीएफपीआर में निर्धारित नियम 18 के तहत निर्दिष्ट शर्तों के अधीन स्वीकृत बजट के भीतर धन को पुनःउपयुक्त करने की स्वीकृति दे सकते है।
  9. उपनियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन निर्दिष्ट मूल्य तक दुकानों या सार्वजनिक धन के अपरिवर्तनीय नुकसान को बट्टे खाते में डाल सकते है।
  10. निदेशकआई.ए.एस.एस.टी कि ओर से कांट्रैक्ट लेने और इस तरह के कांट्रैक्ट को बदलने या रद्द करने की स्वीकृति दे सकते है।
  11. वेनियम,उपनियमकेअधीनअनुशासनात्मक नियंत्रण का उपयोग करते हुए और समय-समय पर गवर्निंग कांउसिल द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश के तहत आई.ए.एस.एस.टी के सभी कर्मचारियों के ड्यूटी निर्धारण करने सलाह दे सकते हैं।
  12. कुछ विशिष्ठ कार्यों के साथ जो उन्हें सौंप जा सकता है अकादमिक सलाहकार और अन्य प्रशासनिक समितियों का गठन कर सकते हैं।
  13. ऐसोसिएट प्रोफेसर- II के स्तरतक सभी पदों के लिए स्क्रीनिंग/ लघुसूचीयन समिति, मूल्यांकन समिति, नियुक्ति तथा चयन समिति का गठन कर सकते हैं।
  14. निदेशक अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यशालाओं,सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विद्यालयों को प्रायोजित या सह- प्रायोजित कर सकते है, बशर्ते वह आई.ए.एस.एस.टी के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के हित में हो।
  15. आई.ए.एस.एस.टी के किसी भी अतिथि की उपयुक्त प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उपहार सहित होटल में ठहराने की व्यवस्था और स्थानीय आतिथ्य प्रदान कर सकते हैं।
  16. निदेशक अपने आधाकारिक विदेश यात्राओं पर दोपहर/रात्री भोजन की मेजबानी कर सकते है और दौरे पर गए संस्थान के अधिकारियों के साथ उपहार आदान-प्रदान कर सकते हैं; और
  17. अपने अधिकारों को आई.ए.एस.एस.टी के किसी अन्य अधिकारी को आवश्यता अनुसार सौंप सकते हैं।
    निदेशक के सभी अधिकारका प्रयोग संस्थापन लेख,नियमों और विनियमों और आई.ए.एस.एस.टीके उपनियमों, गवर्निंग कांउसिल के निर्देशों तथा भारत सरकार के मौजूदा नियमों/ आदेशों के अधीनसरकार द्वारा वित्त पोषित पूर्ण या पर्याप्त रूप से स्वायत्त निकायों के लिए लागू विषय पर निर्भर होंगे।

कुलसचिव:

  1. कुलसचिव के कर्तव्य निम्न होंगे:
    1. सभी प्रशासनिकपहलुओं के प्रभारी और निदेशक की देखरेख एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे|
    2. आई.ए.एस.एस.टी परिसरतथा संपत्ति के संरक्षण, रखरखाव और सुरक्षा के उत्तरदायी होंगे।
    3. आई.ए.एस.एस.टी में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यांवयन के उत्तरदायी होंगे।
    4. आई.ए.एस.एस.टी के आम मुहरों तथा अभिलेखों के संरक्षक होंगे।
  2. कुलसचिव को निदेशक या गवर्निंग कांउसिल द्वारा सौंपे गए निर्धारित अन्य कोई भी कार्य करने होंगे।
  3. आई.ए.एस.एस.टीपर लागू होने वाले मौलिक नियमों, अनुपूरक नियमों और सरकार के अन्य नियमों के संबंध में कुलसचिव सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय प्रमुख के अधिकारों का प्रयोग करेगा।
  4. कुलसचिव की अनुपस्थिति में, वित्त एवं लेखा अधिकारी निदेशक की स्वीकृति से, कुलसचिव के कार्यों का निर्वहन करेगा।

वित्त एवं लेखा अधिकारी:

  1. वित्त एवं लेखा अधिकारी निदेशक की देखरेख और नियंत्रण में वित्त तथा लेखा संबंधी प्रभारी होंगे।
  2. वे अपने निकट निर्देशांकऔर सहयोग से आई.ए.एस.एस.टी का बजट तैयार करेंगे।
  3. वेआई.ए.एस.एस.टी के खातों के उचित रखरखाव के उत्तरदायी होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आई.ए.एस.एस.टीकी सभी प्राप्तियां तुरंत आई.ए.एस.एस.टीके बैंक खातों में जमा की जाए और उनका हिसाब किया जाए।
  4. वेआई.ए.एस.एस.टीकी ओर से किए जाने वाले सभी भुगतानों की जांच करने और उन्हें अधिकृत करने के लिए जिम्मेदार होंगे तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करेंगे।
  5. वेअधिशेष धन के उचित निवेश और वित्तीय साधनों और प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे तथा प्रतिभूति रजिस्टर रखरखाव के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
  6. वे वार्षिक लेखा के समय पर संकलन तथा उसके जमा होने के जिम्मेदार होंगे। वह यह सुनिश्चित करने के भी जिम्मेदार होंगे कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों का संतोषजनक उत्तर दिया गया है या नहीं।
  7. वित्त एवं लेखा अधिकारी को निदेशक या गवर्निंग कांउसिल द्वारा सौंपे गए निर्धारित अन्य कोई भी कार्य करने होंगे।
  8. वित्त एवं लेखा अधिकारी की अनुपस्थिति में, कुलसचिवनिदेशक की स्वीकृति से, वित्त एवं लेखा अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करेगा।

अन्य कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य
आई.ए.एस.एस.टी के कर्मचारी अपनीपरिलब्धियों, भत्ते, सेवा शर्तों तथा अन्य संबंधित मामलों के संबंध में बनाए गए उप-कानूनों और गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित कर्मचारी नियमों द्वारा शासित होंगे।वे ऐसे स्थायी आदेशों और परिपत्रों के अधीन होंगे जो समय-समय पर जारी किए जाते हैं।